समिति, माफ़ीनामा और मंगलवार की समय-सीमा: इस्लामाबाद हाईकोर्ट का सवाल, और खेल महकमों का पुराना हथकंडा
**मुख्य उत्तर:** इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आज़म खान ने पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से एक नागरिक का नाम न हटाने पर मंगलवार से अवमानना कार्यवाही की चेतावनी दी और पासपोर्ट एवं इमिग्रेशन विभाग का बिना शर्त माफ़ीनामा ठुकरा दिया। मामला अदालती आदेश के पालन का है। **मुख्य तथ्य:** - पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से नाम हटाने का पहले का अदालती आदेश लागू नहीं हुआ, इसलिए अवमानना याचिका दायर हुई। - विभाग ने बचाव में कहा कि समीक्षा कमेटी की तय बैठक नहीं हो सकी; अदालत ने इसे पर्याप्त नहीं माना। - जस्टिस मोहम्मद आज़म खान ने कहा कि खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के बावजूद आदेश लागू होगा या उसके खिलाफ़ अपील की जाएगी। - अदालत ने कहा कि देश-विरोधी गतिविधि में लिप्त किसी व्यक्ति को राहत नहीं दी जाएगी। - अदालत ने अधिकारियों में रिश्वत और पैसे के आधार पर न्याय तक असमान पहुँच पर टिप्पणी दर्ज की। **स्रोत:** एक्सप्रेस ट्रिब्यून की अदालती रिपोर्ट; प्रकाशन तिथि मूल रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं, कार्यवाही सोमवार के आदेश और मंगलवार की अवमानना समय-सीमा से जुड़ी है। **संबंधित प्रश्न-उत्तर:** प्रश्न: क्या इस मामले का फ़ुटबॉल या किसी खेल से संबंध है? उत्तर: नहीं, स्रोत सामग्री में कोई टीम, खिलाड़ी, प्रतियोगिता या खेल-आँकड़ा मौजूद नहीं है; यह शासन-जवाबदेही का मामला है और खेल के हवाले केवल तुलनात्मक उदाहरण हैं। प्रश्न: अवमानना की चेतावनी का अगला कदम क्या हो सकता है? उत्तर: रिपोर्ट के अनुसार जज ने कहा कि पालन न होने पर अवमानना कार्यवाही शुरू होगी और ज़िम्मेदार अधिकारियों को जेल तक हो सकती है। प्रश्न: भारतीय फ़ुटबॉल से इसकी क्या तुलना बनती है? उत्तर: अगस्त 2022 में FIFA ने AIFF को निलंबित किया और 2 सितंबर 2022 को चुनाव हुए; सबक यह है कि संस्थाएँ उसी हुक्म का पालन जल्दी करती हैं जो तुरंत कीमत वसूल सके।
समिति, माफ़ीनामा और मंगलवार की समय-सीमा: इस्लामाबाद हाईकोर्ट का सवाल, और खेल महकमों का पुराना हथकंडा
इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एक वकील की नोटबुक में सोमवार को एक वाक्य दर्ज हुआ, और वह वाक्य किसी खेल रिपोर्टर के लिए नहीं लिखा गया था: "क्या अब नौकरशाही इस देश को चलाएगी?" जस्टिस मोहम्मद आज़म खान ने यह पूछा। उस सवाल से बड़ी बात उसके ठीक पहले की थी — अदालत को बताया गया कि पासपोर्ट और इमिग्रेशन विभाग ने अदालती आदेशों की समीक्षा के लिए एक कमेटी बना रखी है। मैंने वह वाक्य दो बार पढ़ा। पहली बार इसलिए कि यह एक संवैधानिक सवाल है, दूसरी बार इसलिए कि मैंने यही कमेटी पहले भी देखी है — दूसरे देश में, दूसरे महकमे में, दूसरे खेल में।
मामला साफ़ है और उतना ही रोज़मर्रा का। एक नागरिक का नाम पाकिस्तान की पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में है। पहले ही एक अदालती आदेश आ चुका है कि नाम हटाया जाए। नहीं हटा। नागरिक ने अवमानना याचिका दायर की। सोमवार को सुनवाई हुई, जस्टिस आज़म खान ने चेतावनी दी कि मंगलवार से अवमानना कार्यवाही शुरू होगी, विभाग का बिना शर्त माफ़ीनामा ठुकरा दिया गया, और अदालत ने यह भी दर्ज किया कि चाहे खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट कुछ भी कहती हों, आदेश का पालन होगा या उसके खिलाफ़ औपचारिक अपील की जाएगी।
एक लिस्ट, एक आदेश, और एक कमेटी
पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट वह प्रशासनिक सूची है जिससे किसी नागरिक की विदेश यात्रा रोकी या सीमित की जा सकती है। इसका इस्तेमाल सुरक्षा कारणों से होता है, और यही इस्तेमाल की गई ताक़त का सबसे कम जवाबदेह इलाक़ा भी है — क्योंकि सूची में नाम डालने की प्रक्रिया दिखती है, नाम हटाने की प्रक्रिया नहीं। याचिकाकर्ता को यही अनुभव हुआ। अदालत ने उसके पक्ष में आदेश दिया, और आदेश काग़ज़ पर रह गया।
विभाग का बचाव प्रक्रियात्मक था: समीक्षा कमेटी की तय बैठक नहीं हो सकी। यानी देरी की वजह लापरवाही नहीं, कैलेंडर है। अदालत ने इस बचाव को स्वीकार नहीं किया और बिना शर्त माफ़ीनामा भी ठुकरा दिया। जस्टिस आज़म खान ने वो बातें भी कहीं जो अदालती फ़ैसलों से बाहर निकलकर रोज़ की राजनीति में दाख़िल होती हैं — अधिकारियों में रिश्वत की बात, और यह बात कि पैसे वाले अपने लिए रास्ता निकाल लेते हैं जबकि कमज़ोर नहीं निकाल पाते। अदालत ने यह भी साफ़ किया कि देश-विरोधी गतिविधियों में लिप्त किसी व्यक्ति को राहत नहीं दी जाएगी, यानी प्रक्रिया का ठीक होना मामले के गुण-दोष पर फ़ैसला नहीं है।
नाइट शिफ्ट ने मुझे सिखाया था कि शहर जब दूर से मैच सुनता है तो फ़ुटबॉल अलग सुनाई देता है — क्राउड का शोर पहले आता है, टैक्टिक्स बाद में। दूर से एक अदालती कमरे को पढ़ते हुए भी कुछ वैसा ही होता है। सबसे ऊँची आवाज़ जज की नाराज़गी है। सबसे काम की आवाज़ वह है जो बताती है कि एक महकमा किस चीज़ को "समीक्षा" कहता है।
मेरे पास इस दूर की अदालत को पढ़ने की एक वजह है। जुलाई 2026 से मार्च 2026 तक मैं अखिल भारतीय फ़ुटबॉल महासंघ के अंदर, संचार और मीडिया निदेशक की कुर्सी पर बैठी रही — यानी उसी मेज़ के उस तरफ़ जहाँ से कमेटियाँ बनती हैं, माफ़ीनामे लिखे जाते हैं और समय-सीमाएँ टलती हैं। उस अनुभव ने मुझे एक चीज़ दी जो किसी भी मैच रिपोर्ट से नहीं मिली: महकमों की भाषा पहचानने की आदत।
महकमा तीन हरकतें करता है
जब किसी संस्था के सामने कोई ऊपरी हुक्म आता है जो उसे पसंद नहीं, तो वह अक्सर तीन हरकतें करती है। पहली: समिति बनाओ। दूसरी: बिना शर्त माफ़ीनामा लिखो। तीसरी: समय-सीमा को उसके पार बहने दो। इस्लामाबाद का मामला इसी क्रम में चला।
समिति सबसे बड़ा सुराग़ है, क्योंकि समिति ग़लती से नहीं बनती। समिति एक दायित्व को एक प्रक्रिया में बदल देती है, और प्रक्रिया का अपना कैलेंडर होता है — एजेंडा, कोरम, कार्यवृत्ति, अगली बैठक। अदालती आदेश कहता है "करो"। समिति कहती है "देखेंगे"। दोनों में सिर्फ़ ज़ुबान का फ़र्क़ नहीं है; दोनों में समय का फ़र्क़ है, और समय ही वह चीज़ है जो एक आम नागरिक के पास नहीं होती। जिस आदमी का नाम लिस्ट में है, उसके पास हर दिन की कीमत है। जिस महकमे के पास कमेटी है, उसके पास सिर्फ़ अगली बैठक है।
बिना शर्त माफ़ीनामा इस महाद्वीप की प्रशासनिक संस्कृति की सबसे भरोसेमंद मुद्रा है, और उसका मूल्य अब गिर रहा है। यह एक बार काम करता है, दो बार काम करता है, और फिर अदालत कह देती है कि माफ़ी अब पर्याप्त नहीं। जब जज "बिना शर्त माफ़ी" को ठुकरा देता है, तो वह सिर्फ़ एक दस्तावेज़ नहीं लौटाता — वह यह बता रहा होता है कि इस विभाग ने पहले भी इसी मुद्रा से काम चलाया है।

और यहीं से खेल की दुनिया में मेरा रास्ता इस मुक़दमे से टकराता है। अगस्त 2026 में FIFA ने भारतीय फ़ुटबॉल महासंघ को निलंबित किया — कारण "तृतीय-पक्ष का हस्तक्षेप", यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति। निलंबन 15 अगस्त 2026 को लगा। 26 अगस्त 2026 तक वह हट गया, और 2 सितंबर 2026 को चुनाव हो गए। ग्यारह दिन।
सवाल यह है कि ग्यारह दिन में क्यों मुमकिन हुआ वो, जो सालों में नहीं हुआ था। जवाब यह नहीं है कि FIFA की मंशा पवित्र थी और घरेलू अदालत की नहीं। जवाब यह है कि दोनों के पास अलग-अलग हथियार थे। घरेलू अदालत के पास आदेश था, जिसका उल्लंघन करने पर अधिकारी को कल अदालत में खड़ा होना पड़ता है — और अगली तारीख़ भी मिल जाती है। FIFA के पास निलंबन था, जिसका उल्लंघन करने पर कल कोई टूर्नामेंट नहीं होता, कोई पैसा नहीं आता, कोई पद नहीं रहता। संस्थाएँ उसी हुक्म को मानती हैं जो तुरंत कीमत वसूल सके; बाक़ी हुक्म कैलेंडर में बदल जाते हैं।
यह कोई भारतीय ख़ासियत नहीं है। इस्लामाबाद की अदालत ने सोमवार को जो किया, वही सवाल खड़ा कर रहा था: क्या मेरा आदेश उस पल तक मायने रखता है जब तक मैं किसी को जेल न भेज दूँ? जस्टिस आज़म खान ने मंगलवार की तारीख़ इसीलिए तय की। यह तारीख़ कोई प्रक्रिया नहीं है, यह एक दबाव है — और प्रशासनिक इतिहास में सबसे तेज़ काम वही होता है जो अदालत की अगली तारीख़ से एक दिन पहले होता है।
जिनके नाम के आगे कोई याचिका दायर नहीं होती
2026 के अक्टूबर में नई दिल्ली में अंडर-17 विश्व कप के तीनों मैच हारने के बाद जब हज़ारों लोग खड़े रहे थे, तब मैंने मैच रिपोर्ट नहीं लिखी थी। मैंने रो 12 के उस लड़के को लिखा जिसके चेहरे पर रंग था, और उस स्टीवर्ड को लिखा जिसने हर खिलाड़ी का नाम याद कर लिया था। वह फ़ैसला आज भी मेरे काम करने का तरीक़ा तय करता है: नतीजा कहानी का पहला पैराग्राफ़ है, आख़िरी नहीं।
रो 12 में कहीं एक लड़के ने सीखा था कि स्कोर कहानी का आधा हिस्सा भर है। अदालती आदेश भी वही आधा हिस्सा है। आदेश देना आधा काम है; उस आदेश के नीचे जिस आदमी का नाम है, उसका नाम हटना आधा काम और है। बाक़ी आधा काम वह है जो कोई कैमरा नहीं दिखाता — एक क्लर्क, एक फ़ाइल, एक हस्ताक्षर, एक सॉफ़्टवेयर जिसमें लिस्ट अपडेट होती है। जिस भी दिन कोई महकमा अपने ही बनाए कैलेंडर को अदालती आदेश के नीचे रख देता है, वह अधिकार का सबसे महँगा उल्लंघन करता है, और वह भी बिना कोई भाषण दिए।
यहाँ एक संख्या याद रखिए जिसका इस मुक़दमे से सीधा ताल्लुक़ नहीं, लेकिन हमेशा याद रखिए: जुलाई 2026 में साल्ट लेक स्टेडियम में 1,31,781 लोग एक शाम में इकट्ठे हो सकते थे। एक लाख इकतीस हज़ार लोग एक नतीजे के लिए चिल्ला सकते हैं। लेकिन एक आदमी को अपने नाम के आगे लगी एक लाइन हटवाने के लिए अदालत जाना पड़ा — और फिर अवमानना याचिका भी दायर करनी पड़ी। पैमाना यह नहीं है कि भीड़ कितनी बड़ी थी; पैमाना यह है कि एक व्यक्ति की शिकायत सुने बिना व्यवस्था कितने दिन चल सकती है।

स्टेडियम वो याद रखता है जो हाइलाइट रील काट देती है। हाइलाइट रील में सिर्फ़ गोल हैं। रील में वो नहीं है कि मैच के बाद दो घंटे तक जिन्हें जीतने की उम्मीद नहीं थी, वे स्टैंड में खड़े रहे। उसी तरह, किसी अदालती रिपोर्ट की हेडलाइन में जज की नाराज़गी है, और वह नाराज़गी सचमुच अहम है। हेडलाइन में वो कमेटी नहीं है।
सबसे काम की बात सबसे धीमी आवाज़ में कही गई
अब उस हिस्से की तरफ़, जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा सावधान रहना है। सोमवार की सुनवाई में जो सबसे ज़्यादा सुना गया, वह रिश्वत और पैसे वालों की सुगमता पर जज की टिप्पणियाँ थीं। वे टिप्पणियाँ असली मुद्दा नहीं हैं, भले ही वे सबसे ज़्यादा सुनी जाएँगी। असली मुद्दा यह सूचना है कि एक महकमे के भीतर अदालती आदेशों की "समीक्षा" करने वाली कोई व्यवस्था मौजूद बताई गई। अगर ऐसी कोई संरचना वास्तव में है, तो सवाल किसी एक नागरिक के नाम का नहीं रह जाता। सवाल यह हो जाता है कि एक प्रशासनिक इकाई ख़ुद को अदालत के ऊपर रखने की जगह कहाँ से लाती है।
इसीलिए मैं इस मामले को "भ्रष्टाचार का खुलासा" कहकर नहीं पढ़ूँगी। मैं इसे "क्षेत्राधिकार का दावा" कहकर पढ़ूँगी। भ्रष्टाचार एक आरोप है जिसे साबित करना पड़ता है। क्षेत्राधिकार का दावा एक ढाँचा है जिसे आप किसी कमेटी के कार्यादेश में पढ़ सकते हैं। और खेल प्रशासन में मैंने यही ढाँचा बार-बार देखा है — वहाँ भी समितियाँ आदेशों की समीक्षा नहीं करतीं, वे उन्हें ऐसे अनुवाद करती हैं जिसमें मूल वाक्य ही खो जाए।
दूसरी बात, जिसे खेल पत्रकारिता बार-बार ग़लत कहती है: हम इस कहानी में विलेन बाहर वाले को बना देते हैं। FIFA ने भारत को निलंबित किया, इसलिए FIFA बुरा। अदालत ने प्रशासक बिठा दिए, इसलिए अदालत ने हस्तक्षेप किया। सुविधाजनक कहानी। सच यह है कि निलंबन वह ज़मीन थी जो घरेलू स्तर पर वर्षों की टालमटोल से बनी थी — 2026 से 2026 तक बंद लीग ढाँचे ने जो पिरामिड नहीं बनाया, उसकी क़ीमत बाद में एक प्रमोशन स्लॉट प्रति सीज़न के रूप में चुकाई गई। बाहरी दबाव अक्सर बीमारी नहीं होता; वह बुख़ार नापने वाला थर्मामीटर होता है।

तीसरी बात, जिसे कोई नहीं कहेगा: जज की नाराज़गी को इंसाफ़ मान लेना सबसे आसान जाल है। नाराज़गी अदालती कार्यवृत्ति में दर्ज हो जाती है। नाम लिस्ट से नहीं हटता। मंगलवार की सुनवाई में अगर विभाग नाम हटा देता है, तो जीत कानून की होगी या डर की, यह कोई नहीं बता सकेगा। और अगर नहीं हटाता, तो अदालत के पास अवमानना के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा — जो हर मामले में एक भारी, धीमा और दुर्लभ हथियार है।
मंगलवार के बाद जो तीन चीज़ें देखनी हैं
अब आगे की तरफ़। मंगलवार की सुनवाई में तीन चीज़ें देखिए, और तीनों को एक ही काग़ज़ पर देखिए। पहली: नाम हटा या नहीं — और हटा तो किस आदेश के तहत, किस तारीख़ को। दूसरी: वह समीक्षा कमेटी अपना कार्यादेश (टर्म्स ऑफ़ रेफ़रेंस) पेश करती है या नहीं, क्योंकि अगर वह करती है तो हमें वह दस्तावेज़ मिल जाएगा जो अब तक सिर्फ़ अदालती टिप्पणी में मौजूद था। तीसरी: जिस अधिकारी को जज ने चेताया, उस पर कोई औपचारिक कार्रवाई होती है या मामला फिर अगली तारीख़ पर टल जाता है।
अगर तीनों में से कुछ भी नहीं होता, तो हमें यह मान लेना चाहिए कि इस मामले ने वही किया जो ऐसे मामले करते हैं — उसने एक प्रक्रिया को दिखा दिया, बिना उसे बदले।
और उस एक नाम के पीछे जो सवाल खड़ा है, वह मंगलवार की सुनवाई में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वह किसी याचिका में दर्ज नहीं है: जिन नामों के लिए कोई वकील नहीं आया, कोई याचिका दायर नहीं हुई, कोई जज नाराज़ नहीं हुआ — उनका क्या? व्यवस्था को हिलाने के लिए एक अदालती आदेश काफ़ी नहीं था; एक अवमानना की चेतावनी काफ़ी नहीं थी। सवाल यह है कि क्या एक आदमी को अपना नाम हटवाने के लिए जज की नाराज़गी तक इंतज़ार करना पड़े — और जिसके पास वह इंतज़ार करने का पैसा और वक़्त न हो, उसका नाम कौन हटाएगा।
